भभुआ, मार्च 8 -- जानलेवा हमला में पांच वर्ष व आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की सजा सुनायी नाली के पानी बहाने को लेकर बड़े भाई को गोली मार किया था घायल (पेज तीन) भभुआ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- तीन आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने जानलेवा हमला के मामले में एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए पांच वर्ष कारावास की सजा सुनायी। अदालत ने जानलेवा हमला में पांच वर्ष व आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष के कारावास के अलावा 10 हजार रुपया अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। सजा पाने वाला अभियुक्त भभुआ थाना क्षेत्र के मेहसुआ निवासी सह अभियुक्त छोटू राम है। अपर लोक अभियोजक सतीश कुमार सिंह ने बताया कि उक्त मामले में मेहसुआ के रामदाहिन राम का कहना है कि 10 अक्टूबर 2022 की रात करीब 2:00 बजे वह अपने दलान में सोया था।...