बिजनौर, मार्च 8 -- बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत मित्तल ने घर में घुसकर जानलेवा हमले के मामले में महेंद्र सिंह, योगेश, मुन्नी व लक्ष्मी को सात-सात साल के कारावास एवं Rs.13-13 हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार ग्राम आलमपुर निवासी रोम प्रकाश भगत ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता ओमप्रकाश भगत माता रोशनी छोटे भाई की पत्नी अश्वनी भगत अपने घर में 18 अप्रैल 2015 को रात्रि 8:00 बजे खाना खाकर बैठे हुए थे। अचानक पड़ोस के रहने वाले महेंद्र, योगेश, लक्ष्मी, मुन्नी तथा मुजफ्फरनगर के धन प्रकाश एवं उमेश घुस आये। उसके पिता पर योगेश ने फायर किया तथा इन लोगों ने रोशनी एवं अश्वनी, भगत तथा उसके पिता को मारपीट कर गंभीर चोटे पहुंचाई। इस मामले में कोर्ट ने महेंद्र सिंह, योगेश, मुन्नी, लक्ष्मी को सजा सुनाई है तथा दोष सिद्ध न होने पर ध...
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