बुलंदशहर, जुलाई 16 -- अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या तृतीय वरुण मोहित निगम ने जानलेवा हमले के मामले में अभियुक्त को तीन साल कैद और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। बुधवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार शर्मा ने बताया कि 9 अक्टूबर 2007 को मुकदमा वादी सुभाष उर्फ सोनू पुत्र सूरजपाल निवासी गांव हसनपुर ने कोतवाली देहात में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 9 अक्टूबर की सुबह गांव के ही वेद प्रकाश आदि ने एक राय होकर उसके पिता सूरजपाल सिंह और मां सुमरती देवी पर जानलेवा हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया था। पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या तृतीय वरूण मोहित निगम ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी व...