रांची, मार्च 1 -- रांची। अपर न्यायायुक्त देवाशीष महापात्रा की कोर्ट ने जानलेवा हमला मामले में तीनों आरोपियों जाकिर खान, शाकिर खान एवं शहीद खान को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में शनिवार को बरी कर दिया। सुनवाई में सूचक पूर्व के बयान से पलट गया। आरोपियों के खिलाफ 20 फरवरी को आरोप तय किया गया था। 25 फरवरी को सूचक रमजान के साथ दो की गवाही दर्ज की गई। तीन दिन बाद फैसला आया। घटना पर रमजान ने जगन्नाथपुर थाने में केस किया था।

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