मऊ, जनवरी 16 -- मऊ, संवाददाता। सरायलखंसी थाना क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित जाति के लड़के के ऊपर जानलेवा हमला करने के मामले में शुक्रवार को एक आरोपी की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट अजय कुमार श्रीवास्तव ने खारिज कर दिया। मामले में इसी थाना क्षेत्र के नियामीपुर गांव निवासी अरूण कुमार ने प्राथिमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि 19 जुलाई 2025 को वह नियामीपुर अपने घर के बाहर खड़ा था, इसी दौरान बाइक सवार दो लोगों ने उनके तरफ लक्ष्य करके फायर किया था। फायर करने से खिड़की का शिशा टूट गया था। घटना में वह बाल-बाल बच गए। पूरी घटना घर के सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हो गया। मामले में आरोपी द्वारा एक सप्ताह से फिरौती मांगी जा रही थी साथ ही साथ नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। मामले में अभियोजन पक्ष से बहस सह...