श्रावस्ती, जुलाई 4 -- श्रावस्ती, संवाददाता। जानलेवा हमले के मामले में न्यायालय ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। मामले के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों को 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। कोतवाली भिनगा के गुलहरिया निवासी अनूप कुमार शर्मा व इसी गांव निवासी महेश दत्त मिश्रा पुत्र शिवप्रसाद, सियाराम वर्मा पुत्र गया प्रसाद के बीच पत्नी के गहने को लेकर सितम्बर 2016 में विवाद हुआ था। अनूप के भाई चेतराम ने कोतवाली भिनगा में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि आठ सितम्बर 2016 को जब उसका भाई अनूप गांव के ही दुकान से कुछ सामान लेकर घर आ रहा था तब महेश दत्त सियाराम ने उसे पकड़कर मारपीट की और फावड़े से जानलेवा हमला कर दिया। जिसमें अनूप गंभीररूप से घायल हो गया। भाई की तहरीर पर पुलिस ने मामल...