मैनपुरी, जनवरी 30 -- 18 वर्ष पूर्व 60 हजार रुपये लूटकर पशु पालक को गोली मारने वाले दो आरोपियों को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों ही आरोपियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस घटना में घायल पशु पालक के पुत्र ने तीन खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस ने तीनों के ही खिलाफ चार्जशीट दाखिल की लेकिन मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई। सजा का फैसला आने के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। दन्नाहार थाना क्षेत्र के ग्राम गरगई निवासी शौकत खां ने 29 नवंबर 2007 को दन्नाहार थाने जाकर पुलिस को तहरीर दी। आरोप लगाया कि उसके पिता भूरे खां जानवर खरीदने जा रहे थे। तभी दन्नाहार थाना क्षेत्र में उनसे 60 हजार रुपये लूट लिए गए और उन्हें गोली मार दी गई। गोली उनकी गर्दन में लगी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। ...
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