लखीमपुरखीरी, जून 6 -- जमीन के विवाद में किये गए जानलेवा हमले के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी दो सगे भाइयों को दोषी करार दिया है। एडीजे मनोज कुमार सिंह ने दोनों को सात सात वर्ष के कठोर कारावास समेत 11-11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। कोर्ट ने जुर्माना राशि में से ग्यारह हजार रुपये प्रतिकर के रूप में वादी पक्ष को देने का भी आदेश दिया है। एडीजीसी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि निघासन थाना क्षेत्र के शिवलाल पुरवा गांव के रहने वाले महेश वर्मा का परिवार के ही बाबूराम से जमीन का मुकदमा चल रहा था। राजस्व परिषद लखनऊ से मुकदमे का फैसला महेश वर्मा के हक में हो गया। मुकदमा जीतने के बाद महेश वर्मा 2 नवम्बर 2013 को करीब ग्यारह बजे अपने भाइयों के साथ उसी खेत की जुताई कर रहे थे। तभी बाबूराम अपने पुत्रों लोकनाथ, इंद्रेश और दामाद झब्बूला...