फिरोजाबाद, अप्रैल 19 -- न्यायालय ने शुक्रवार को जानलेवा हमले के एक दोषी को 1 वर्ष 9 महीने की कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना नगला सिंघी पुलिस ने वर्ष 2023 में अभियुक्त अमन पुत्र जाहर सिंह निवासी दातोजी खुर्द थाना लाइनपार को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से तमंचा बरामद हुआ था। उसने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस टीम ने विवेचना के बाद न्यायालय में अमन के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह राठौर ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहो ने गवाही दी तथा अधिवक्ताओं ने कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों...