बदायूं, अगस्त 3 -- अपर सत्र न्यायाधीश दशम सौरभ सक्सेना ने जानलेवा हमले के मामले में आरोपी को दोषी सिद्ध किया। दोषी को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी पर 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एडीजीसी सुधीर कुमार मिश्रा के अनुसार, दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गांव नौनी टिकन्ना निवासी दानवीर ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि एक अक्तूबर 2017 की सुबह साढ़े 10 बजे उनके पिता महेश कश्यप घास काटने खेत पर गए थे। वह घास काट रहे थे। तभी गांव का रोहित सिंह उनके पिता को गाली गलौज करने लगा। घास काटने का विरोध जताते हुए मारपीट शुरू कर दी। उसने आवाज देकर अपने पिता रूसे व एक अज्ञात व्यक्ति को बुला लिया। रूसे ने उनके पिता को गोली मार दी। इससे पिता महेश कश्यप गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों के पहुंचने पर आरोपी मौके से भ...