मुजफ्फरपुर, मई 28 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। पारू थाना क्षेत्र के जलील नगर गांव में 13 वर्ष पहले जमीन खरीद-बिक्री विवाद में जानलेवा हमले के दोषी कांग्रेस सिंह उर्फ कामाख्या सिंह को सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। उसे दस हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (एडीजे)-13 दशरथ मिश्रा ने बुधवार को उसे यह सजा सुनाई। जलील नगर के रामनरेश सिंह के बयान पर पारू थाना में 19 अक्टूबर, 2012 को एफआईआर दर्ज की गई थी। उसमें गांव के कांग्रेस सिंह उर्फ कामाख्या सिंह, मोहन सिंह, विनोद सिंह और शांति देवी को आरोपित बनाया था। एफआईआर में रामनरेश ने कहा था कि वह पांच अक्टूबर, 2012 को अपने दरवाजे पर बैठा था। उसी समय लाठी, डंडा व रॉड के साथ सभी आरोपित उसके दरवाजे पर पहुंचे और ...
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