बांदा, दिसम्बर 11 -- बांदा। कार्यालय संवाददाता फायरिंग कर जानलेवा हमले के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पूर्व मे इसी मामले मे सह अभियुक्तगण संजय सिंह,क्षत्रपाल,अनरूद्व व प्रहलाद को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 8 फरवरी 2007 को सजा सुनाई थी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी ने बताया कि मटौंध थाना व कस्बा निवासी रमेश ने 24 जनवरी 2005 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी। बताया कि दोपहर करीब 12.30 उसके गांव का संजय सिंह पुत्र गुलाब सिंह मस्जिद के पास मिला। उसे देखकर गालीगलौज की। वह अपने घर की तरफ भागा। पौने 6 बजे वह गांव के रामप्रसाद प्रजापति की दुकान पर बैठा था कि उसी समय संजय सिंह व उसका भाई क्षत्रपाल व अनरूद्व पुत्रगण गुलाब स...