शामली, जुलाई 10 -- एडीजे (एफटीसी/गैंगस्टर कोर्ट) ने पुलिस पर जानलेवा हमले के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर एक दोषी को नौ वर्ष चार माह 11 दिन के कारावास और छह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 28 फरवरी 2016 को कैराना कोतवाली क्षेत्र के अलीपुर रजवाहे की पुलिया के निकट पुलिस टीम ने संदेह होने पर संदिग्ध युवकों को पकड़ने का प्रयास किया था, जिस पर आरोपी युवकों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी। पुलिस ने दो आरोपियों भोला उर्फ मुबारिक व नफीस निवासीगण गांव भूरा को गिरफ्तार कर लिया था, जिनके कब्जे से दो तमंचा, दो खोखा व तीन जिंदा कारतूस के अलावा बाइक बरामद हुई थी। आरोपियों के चार साथी जावेद व फाजिल निवासीगण गांव भूरा, मुनव्वर निवासी गांव गंदराऊ व तनवीर निवासी गांव माल्हीपुर कांधला फरार हो गए थे। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के साथ ही ...