एटा, अगस्त 27 -- डीजीसी रेशपाल सिंह राठौर के अनुसार कोतवाली देहात के गांव नगला उम्मेद निवासी रघुवीर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि 25 मार्च 2013 की रात को बेटा रामशंकर, मुकेश कुमार खेतों में पानी लगा रहे थे। घात लगाए बैठे आरोपी गंगा सिंह, ईश्वर दयाल, अरविंद, कन्हैया लाल, सचिन आए थे और गाली-गलौज करते हुए हमला कर दिया था। बचाने आए सतीश के साथ भी पिटाई की थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की और जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी। मंगलवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील पेश की। दलील सुनने के बाद जिला जज दिनेश कुमार ने गंगा सिंह, ईश्वर दयाल, अरविंद कुमार, सचिन, कन्हैया निवासी नगला उम्मेद कोतवाली देहात को सात-सात साल की सजा सुनाई है साथ ही 16-16 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। गैंगस्टर के दोषी को सात साल की सजा एटा...