सुल्तानपुर, अक्टूबर 13 -- सुलतानपुर, संवाददाता। बाजार शुकुल थाना क्षेत्र में 22 साल पूर्व तमंचे से जानलेवा हमला करने के मामले में न्यायाधीश निशा सिंह ने दो आरोपियों को दोषी माना है। सरकारी वकील धीरेंद्र सिंह धीरू ने बताया कि कोर्ट ने दोषियों को पांच साल की जेल और कुल चार हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया है। 22 साल तक चले मुकदमे में में आए फैसले पर पीड़ित पक्ष ने संतुष्टि जताई। नाव से नदी पार कराने की बात पर थाना क्षेत्र के मकदूमपुर कला निवासी अकबाल ने 15 अगस्त 2003 की रात नदी किनारे स्थित राजघाट पर बने छप्पर में सो रहे सियाराम निषाद पर तमंचे से फायर कर उसकी हत्या की कोशिश की थी। जिसमें अयोध्या जिले के दरियापुर लिलहा रसूलपुर निवासी आरोपी शत्रुघ्न प्रसाद गोड़िया की भूमिका अकबाल की मदद करने की पाई गई। अभियोजन पक्ष ने मामले में प...