श्रावस्ती, मई 22 -- श्रावस्ती, संवाददाता। वर्ष 2011 से विचाराधीन चल रहे जानलेवा हमले के मामले में न्यायालय ने गुरुवार का अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए छह-छह वर्ष के कारावास की सजा दी। साथ ही 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि भिनगा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम खालसा परशुरामपुर में 30 जुलाई 2011 में मारपीट की घटना हुई थी। गांव निवासी राम निवास ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि 30 जुलाई की सुबह मालिकराम अपने जानवरों से अपने घर के सामने स्थित ननकने के खेत में नुकसान करा रहा था। ननकने ने विरोध करते हुए मालिक राम को फसल चराने से मना करने गया तो मालिकराम व उनके पुत्र फूलचंद गाली गलौज करते हुए लाठी, कुल्...