बिजनौर, अगस्त 27 -- बिजनौर। एससी/एसटी एक्ट कोर्ट के विशेष सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार ने एक वर्ग के युवकों पर किए गए जानलेवा हमले के मामले में आरोपी ऋषि उर्फ ऋषभ, पंकज और आकाश की जमानत निरस्त कर दी। विशेष लोक अभियोजक शलभ शर्मा ने बताया कि मंडावली क्षेत्र के ग्राम मोहनपुर निवासी वंचित वर्ग के अर्जुन सिंह पुत्र बाबूराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि 10 अगस्त 2025 की शाम को उसका लड़का गौरव अपने दोस्त अनिकेत के साथ गांव में हो रही रविदास लीला मंच के सामने ठेले पर खड़ा होकर मोमोज खाकर घर वापस हो रहे थे। तभी गांव के तीन लड़के आकाश पुत्र चंद्रपाल, ऋषि पुत्र तेजपाल और पंकज पुत्र जाने ने दोनों को रोक कर गाली गलौज करते हुए जातिसूचक शब्द कहते हुए चाकू से दोनों पर हमला कर दिया। जिससे दोनों घायलों के सिर और कमर पर गहरे चाकू के निशान मौजूद थे। आरोपिय...