आगरा, मार्च 27 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक की कोर्ट ने जानलेवा हमले के चार दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने चारो दोषियों को 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। गंजडुंडवारा पुलिस के अनुसार गांव धवा के निवासी शाहरूख खान ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका भतीजा फैजान सात नवंबर 2022 की सुबह नौ बजे दुकान के लिए सामान लेने जा रहा था। उसी समय घात लगाए बैठे कामिल ने फैजान को गोली मार दी। गोली फैजान की जांघ में लगी। कामिल के साथ मौजूद रहीश मौहम्मद, अमजद व मुशीर ने भी तमंचा से फायरिंग की। पुलिस ने शाहरूख की तहरीर पर चोरों आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचना के बाद कामिल, रहीश मोहम्मद, अमजद व मुशीर के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुतोष कुमार ...