बिजनौर, जुलाई 11 -- पॉक्सो कोर्ट के अपर जिला जज प्रकाश चंद्र शुक्ला ने बढ़ापुर क्षेत्र के अतरपाल सिंह और उसके लड़के जितेंद्र सैनी वह सोनू सैनी पर किए गए जानलेवा हमले के मामले में दोषी अरविंद कुमार, नीरज कुमार, वीरेंद्र सिंह और जयप्रकाश को दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष की कठोर सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने दोषियों पर 32 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। एडीजीसी मुकेश चौहान ने बताया कि बढ़ापुर थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर दमी के अतरपाल सिंह पुत्र बसंता सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें उसने बताया कि एक सितंबर 2020 को उसके गांव के अरविंद पुत्र बाबू, नीरज पुत्र प्रेम, जितेंद्र पुत्र कल्लू और जयप्रकाश पुत्र मुन्नू ने पुरानी रंजिश के कारण गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से मारपीट कर उसे लहूलुहान कर दिया था। इस घटना में पीड़ित अतरपाल सिंह के सिर में गंभीर चोटो...