रांची, मई 7 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने बुधवार को जानलेवा हमले से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में चार आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने आरोपी तनवीर, परवेज, साहिल और इंजला अंसारी को बरी किया। घटना को लेकर चारों आरोपियों के खिलाफ 22 जनवरी 2022 को लोअर बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक, लोअर बाजार थाना क्षेत्र के कोनका रोड निवासी इकराम उर्फ कल्लू को किसी विवाद को लेकर आरोपी खोज रहा था। खोजते हुए आरोपी इकराम के घर पहुंचा। नहीं मिलने पर सभी आरोपी चला गया। शाम करीब 7 बजे आरोपियों को इकराम मिल गया, जिसे रॉड और बैट से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। लेकिन, सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष घटना को साबित करने में विफल रहा।

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