मैनपुरी, सितम्बर 30 -- एडीजे एफटीसी कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने 20 साल पहले हुए जानलेवा हमले के चार आरोपियों को दोषी ठहराया और चारों को ही सजा सुना दी। दो आरोपियों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा और 20-20 हजार का जुर्माना तथा दो आरोपियों को पांच पांच वर्ष के कारावास की सजा तथा 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मामला किशनी थाना क्षेत्र के ग्राम खिदरपुर से जुड़ा है। यहां के निवासी श्रीदयाल तिवारी ने चार नवंबर 2005 को किशनी पुलिस को तहरीर देकर शिकायत की कि चार सितंबर की शाम वह अपने परिजनों के साथ घर में खाना खा रहा था। तभी ग्रामवासी सुनील दुबे पुत्र ओमप्रकाश, प्रताप सिंह पुत्र बेचेलाल, लालाराम और वीरेंद्र कुमार पुत्रगण सिपाही लाल आए और ईंट पत्थर फेंकने का आरोप लगाकर गाली गलौज करने लगे। इन आरोपियों ने फायरिंग भी की। हमल...
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