रांची, दिसम्बर 10 -- रांची। अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने जानलेवा हमले के आरोप में ट्रायल फेस कर रहे दो भाईयों गोवर्धन महतो और मनीराम महतो को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। सात साल पुराने मामले में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। पीड़िता और सूचक ने अदालत में कहा कि घटना पारिवारिक विवाद का परिणाम था। आरोपियों ने न तो उन्हें मारा और न ही कोई चोट पहुंचाई। यह मामला वर्ष 2018 का है, जिसमें ग्रामीण लक्षीराम महतो ने आरोप लगाया था कि 8 जुलाई 2018 की दोपहर दोनों आरोपियों ने उनके बेटे मदन महतो को लाठी-डंडे से पीटा और बीच-बचाव करने पर उन्हें भी मारने का प्रयास किया। पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

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