लखीमपुरखीरी, सितम्बर 6 -- जानलेवा हमले के एक मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है। एडीजे मनोज कुमार सिंह ने दोषी को सात वर्ष के कठोर करावास समेत बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। इसी मामले के दूसरे आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। एडीजीसी राजेश सिंह ने बताया कि धौरहरा थाना क्षेत्र के दर्जिन पुरवा मजरा समरदा बदाल का रहने वाला कपिल 30 जुलाई 2013 को मनरेगा योजना में सड़क पटाई कर रहा था। गांव के ही सज्जन कुमार और उसके पिता हरिकिशुन पुरानी रंजिश के कारण वहां पहुंचे और कपिल को मारने पीटने लगे। सज्जन कुमार ने कपिल पर तमंचे से फायर कर दिया जो कपिल के सीने पर लगा।इस मामले की रिपोर्ट कपिल के पिता लालाराम ने दर्ज करायी। पुलिस ने आरोपी सज्जन को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर तमंचा भी बरामद कर लि...