लखीमपुरखीरी, सितम्बर 12 -- किशोर पर जानलेवा हमला कर उसका एक हांथ काट देने के एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पिता पुत्रों समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। एडीजे मोहम्मदी अनिल कुमार राना ने चारों को दस दस वर्ष के कठोर कारावास समेत चालीस चालीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। एडीजीसी कपिल कटियार ने बताया कि मोहम्मदी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर दीना गांव के रहने वाले निजामुद्दीन का बेटा दिलशाद 4 जून 2015 की शाम करीब पांच जानवर लेकर घर वापस आ रहा था। रास्ते मे गांव के ही रहने वाले शरीफ ने अपने भाई दोस मोहम्मद और पुत्रों आरिफ व महबूब के साथ मिलकर दिलशाद पर फावड़े से जानलेवा हमला कर दिया। जिससे दिलशाद का एक हांथ कटकर अलग हो गया। दिलशाद के चाचा फारूक ने घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन ने...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.