आगरा, नवम्बर 10 -- जानलेवा हमला आदि के मामले में आरोपित महेश निवासी रैना नगर खेरागढ़ का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अदालत ने खारिज कर दिया। वादी राजेंद्र ने थाना खेरागढ़ में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि 22 नवंबर 2023 की शाम आरोपित वादी से उधार रुपये मांगने आया था। मना करने पर आरोपित आदि ने वादी को गंभीर घायल कर दिया। बचाने आए उसके भाई लाखन सिंह व पिता रामरतन को भी पीटा। वादी की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र सिंह ने तर्क प्रस्तुत किए।

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