मथुरा, नवम्बर 1 -- प्रेम-प्रसंग के चलते युवक पर जानलेवा हमला करने वाले की जमानत याचिका को जिला जज विकास कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि छाता कोतवाली क्षेत्र स्थित गांव अकबरपुर में प्रेम प्रसंग के चलते युवक पर जानलेवा हमला किया गया था। घटनाक्रम के अनुसार 30 मार्च 2025 को अकबरपुर निवासी कुंवर सेन और रवि आझई रेलवे स्टेशन पर पानी भरने गए थे। तभी गांव का चंदन और संजय दो बाइकों पर अज्ञात लोगों के साथ सवार होकर आए। उन्होंने रवि पर तमंचे से फायर किया। गोली लगने से रवि घायल हो गया। विरोध करने पर उसके ऊपर फायरिंग की। शोर सुनकर आसपास के लोग आए तो दोनों भाग गए। पुलिस ने कुंवर सेन की तहरीर पर चंदन और संजय समेत अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की तो भोला की संलि...
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