मथुरा, दिसम्बर 4 -- पुरानी रंजिश को लेकर हुई मारपीट में घायल हुए व्यक्ति की मौत के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को जिलाजज विकास कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत में जमानत याचिका का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर द्वारा किया गया। गोवर्धन थाना क्षेत्र में रहने वाले विपिन का भाई अवनीश आवश्यक कार्य से 26 सितंबर 2025 की दोपहर को बाजार गया था। तभी रास्ते में पहले से घात लगा कर बैठे हेमेश, लवकेश, सर्वेश, पर्वेश, नीशू उर्फ भुवनेश व गजेन्द्र ने अवनीश के साथ मारपीट कर दी। हमले में वह गम्भीर रूप से घायल हो गया। घायल को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। घटना के बाद थाने पर प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद आरोपी परिवार वालों को जान से मारने की धमकी लगातार धमकी देते रहे और राजीनामे का दवाब बनात...