बागपत, फरवरी 8 -- बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने शुगर मिल में किसान के ऊपर जानलेवा हमला करने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इस घटना में चार हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। गौरीपुर जवाहरनगर गांव निवासी सतपाल ने नवंबर 2025 में बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि उसका छोटा भाई रिंकू सात नवंबर को शुगर मिल में टोकन लेने गया था। वहां पर अक्षय पहलवान निवासी नौरोजपुर गुर्जर, गौरव निवासी लधवाड़ी और दो अज्ञात युवकों ने रिंकू के साथ गाली-गलौज कर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि इस मुकदमे में वांछित आरोपी अक्षय पहलवान निवासी नौरोजपुर गुर्जर ने न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर कराई, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने सुनवाई क...