प्रतापगढ़ - कुंडा, दिसम्बर 16 -- प्रतापगढ़,संवाददाता। एससीएसटी की विशेष अदालत के न्यायाधीश हेमंत कुमार की कोर्ट ने रानीगंज कोतवाली के आमापुर बेर्रा गांव के जानलेवा हमले में आरोपी दयाशंकर यादव, जयशंकर, शिवशंकर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट में आरोपियों के जमानत आवेदन की सुनवाई के समय राज्य की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी ने विरोध कर दलीलों से बताया कि आरोपियों ने जमीन के विवाद में बीते 14 मई को एक परिवार के लोगों को पीटने के बाद धारदार हथियार से जानेलवा हमला किया था। कोर्ट ने एडीजीसी की दलीलों को सुनकर आरोपियों का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
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