बिहारशरीफ, फरवरी 6 -- जानलेवा हमले का आरोपित दोषी करार, 11 को होगी सजा 20 साल बाद पीड़ित को मिला न्याय नूरसराय थाना क्षेत्र का है मामला बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। घर लौट रहे पीड़ित को गोली मारकर जख्मी किए जाने के मामले में कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार दिया है। सजा का निर्धारण 11 फरवरी को होगा। इसी मामले में चार आरोपित को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। शुक्रवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश तीन रणविजय कुमार ने आरोपित नूरसराय थाना के बघार गांव निवासी संतोष सिंह को दोषी करार दिया है। वहीं आरोपित बृज सिंह, दिलीप सिंह, भोली सिंह और निरोही सिंह को रिहा कर दिया। अभियोजन की ओर से एपीपी स्नेह लता सुजल ने सभी पांच लोगों की गवाही कराई थी। उन्होंने बताया कि चार मई 2006 की संध्या पांच बजे पीड़ित अनिल सिंह अपने गांव लौट रहा था।...