भागलपुर, अगस्त 7 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता गैर इरादतन जानलेवा हमला करने के मामले में कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को चार-चार साल की सजा सुनाई। बुधवार को एडीजे-11 की अदालत ने कांड के अभियुक्तों आफताब आलम, महबूब आलम और अजहरुद्दीन को सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्तों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्तों को छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। उन्हें अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई गई है। सभी सजा साथ-साथ चलेगी। घटना को लेकर महिला बीबी अंगूरी ने अमडंडा थाना में केस दर्ज कराया था। महिला ने पुलिस को बताया था कि 29 जून 2014 को नौ बजे सुबह उनका बेटा गाय लेकर बहियार से आ रहा था। जैसे ही वह घर के करीब पहुंचा तो पहले से घात लगाकर मौजूद आरोपियों ने उसपर हमला कर दिया। लोहे के रॉड से हमला करने की वजह से उनका ब...