इटावा औरैया, फरवरी 18 -- मारपीट व जानलेवा हमला करने के एक मामले में कोर्ट ने छह आरोपियों को दोषी माना और आठ आठ साल की सजा दी है। घटना सात साल पहले हुई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि खड़कौली सैफई के रहने वाले योगेश कुमार ने जानलेवा हमला की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि वह अपने भाई गिरीष के साथ बाइक से गांव नगला लाले में जमीन की नापजोख के लिए 26 जुलाई 2018 को जा रहा था। रास्ते में मुकेश पुत्र महेश चंद्र, शिव राम पुत्र नाथू राम, सनी पुत्र जगदीश, जगदीश पुत्र नाथू राम, महेश चंद्र पुत्र भूरे सिंह व बब्लू पुत्र भूरे सिंह निवासी नगला श्री ने हथियारों से लैस होकर घेरकर हमला कर दिया। वे जान बचाकर भागने लगे। लेकिन उनके भाई गिरीष को पकड़कर मारपीट की और गोली मार दी। हमले में गिरीष घायल हो गये। गांव के लोग पहुं...