चाईबासा, अप्रैल 9 -- चाईबासा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मौहम्मद शाकिर की अदालत में जानलेवा मारपीट करने वाले आरोपी बसंत तांती को 7 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रूपए जुर्माना लगाया है। इसके खिलाफ मनोहरपुर के पूरनापानी गांव निवासी फूलमनी लोहार के बयान पर 1 जुलाई 2023 को मनोहरपुर थाना में मामला दर्ज किया गया था ।दर्ज मामले में बताया गया था कि 27 जून 2023 को फुलमनी लोहार का छोटा भाई कुंवर लोहार शाम को अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसी समय गांव के ही बसंत तांती आया और कुंवर लोहार को अपने साथ ले गया। रात के लगभग 9बजे फूलमनी लोहार और उसकी मां को सूचना मिली कि कुंवर लोहार को किसी व्यक्ति ने मार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। सूचना पाते ही दोनों घटना स्थल पर गए। वहां देखा की कुंवर लोहार गंभीर रूप से जख्मी पड़ा है। उसे वहां स...