बागपत, नवम्बर 16 -- जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने बड़ौत निवासी युवक पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इस मामले में पीड़ित ने तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बड़ौत निवासी तहसीन ने बताया कि गत 14 अक्तूबर को गांव के ही सलीम, चांद और एक अज्ञात युवक ने किसी काम के बहाने उसे स्कूल के पास बुला लिया था। वहां पर तीनों ने गाली-गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की थी और धारदार हथियार से सिर पर हमला किया था। जिसमें वह घायल हो गया था। फरार होते समय तीनों आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी चांद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। डीजीसी राहुल नेहरा ने बताया कि जेल में बंद चांद ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधी...