पूर्णिया, जुलाई 5 -- पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि।अठारह साल पहले पाट से लदे ट्रैक्टर के गुजरने के दौरान विवाद में जानलेवा हमला करने को लेकर अदालत ने दो भाई समेत तीन को दस-दस वर्ष कठोर कारावास की सजा दी है। वहीं तीनों को 11 हजार 500 अलग से जुर्माना देना होगा जो जख्मी के पक्ष में भुगतार किया जाएगा। शुक्रवार को यह फैसला द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने 56 वर्षीय मुस्तफा, 55 वर्षीय मोईउद्दीन उर्फ दिलकश एवं 40 वर्षीय मुस्तफा उर्फ सकुल के खिलाफ सुनाते हुए सेन्ट्रल जेल पूर्णिया भेज दिया। मामले अपर लोक अभियोज राहुल राजा ने बताया कि बीते 23 सितंबर 2007 की घटना को लेकर सदर थानाक्षेत्र के बसंतपुर निवासी मंसूर आलम ने सदर थाने में कांड सं. 341/07 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि पाट को नदी में डूबाने के लिए ट्रैक्टर पर लाद...
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