पलामू, नवम्बर 1 -- मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतीक चतुर्वेदी की अदालत ने जानलेवा हमला मामले में चार आरोपियों को दोषी पाते हुए शनिवार को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 15-15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा। मामला चैनपुर थाना क्षेत्र के चांदो गांव के टोला कोरियाडीह गांव का है। अदालत ने साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर दोषी पाए गए रविंद्र महतो, विकेश महतो, करम सिंह चेरो और गुपु महतो को सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार पीड़िता सीता देवी के फर्द बयान के आधार पर 7 फरवरी 2014 को सात लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी कराई गई थी। आरोप था कि 29 जनवरी 2014 को दिन के करी...