मेरठ, नवम्बर 21 -- न्यायालय अपर जिला जज पोक्सो अधिनियम शिवानी सिंह ने जानलेवा हमला के आरोपी नसीबुद्दीन को सात वर्ष कारावास एवं सह अभियुक्त परवेश, आदिल निवासी सरसावा दौराला को दोषी पाते हुए चार साल कारावास से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा राजेन्द्र कुमार ने थाना दौराला में 10 सितंबर 2012 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था घटना के दिन उसके चाचा सुबे सिंह के बच्चों की आरोपियों के साथ कहासुनी हो गई थी। आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से उन पर जानलेवा हमला कर दिया था। राजेंद्र, राहुल, मोहित, अर्जुन को गंभीर चोटें आई थी। आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दर्ज हो गया था। न्यायालय में सरकारी वकील ने 10 गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुन और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देख आरोपियों को सजा सुनाई।

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