बिहारशरीफ, जुलाई 16 -- जानलेवा हमला : 5 आरोपियों को 10 साल कारावास की सजा अदालत ने आठ हजार रुपए का अर्थदंड भी दिया सभी आरोपित कोसुम्भा के बरैया बिगहा के हैं रहने वाले शेखपुरा, निज संवाददाता । प्रधान जिला जज पवन कुमार पाण्डेय की अदालत ने जानलेवा हमले एवं बेरहमी से मारपीट मामले में सुनवाई के दौरान कोसुम्भा थाना क्षेत्र के बरैया बिगहा गाव के पांच आरोपियों को दस-दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आठ हजार रुपए का अर्थदंड भी दिया गया है। लोक अभियोजक उदय नारायण सिन्हा एवं अभियोजन पक्ष के शंभु शरण प्रसाद ने बताया कि सजा सुनाने के बाद बरैया बिगहा गांव के रहने वाले आरोपित राहुल मांझी, सिद्धेश्वर मांझी, जीतेन्द्र मांझी, बच्चन मांझी तथा रूद्र मांझी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। उन्होंने बताया कि 11 मार्च 2009 को आरोपियों ने ग...