नई दिल्ली, अक्टूबर 13 -- तमिलनाडु में मिलावटी कफ सिरप कोल्ड्रिफ बनाने में शामिल श्रीसन फार्मास्युटिकल कंपनी का विनिर्माण लाइसेंस पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है और कंपनी को बंद करने का आदेश दिया गया है। राज्य सरकार ने सोमवार को यह जानकारी दी। राज्य औषधि नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान पाया कि कफ सिरप में 48.6 प्रतिशत डायएथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) नामक एक जहरीला पदार्थ मौजूद था। यह दवा मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत से कथित तौर पर जुड़ी है। अधिकारियों ने यह भी पाया कि कंपनी में उचित अच्छी विनिर्माण प्रथाओं (जीएमपी) और अच्छी प्रयोगशाला प्रथाओं (जीएलपी) का अभाव था और उन्होंने 300 से अधिक गंभीर और बड़े उल्लंघन दर्ज किए। कंपनी के मालिक जी. रंगनाथन को हाल ही में मध्य प्रदेश के एक विशेष जांच दल ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले, प्रवर...