नई दिल्ली, जनवरी 23 -- पिछले साल सितंबर में धौला कुआं के पास एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार से कुचले गए वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवजोत सिंह को जानबूझकर दूर के अस्पताल ले जाया गया था। दुर्घटना भी कार चालक की गलती के कारण हुई थी। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में यह जानकारी दी। न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित गर्ग ने गुरुवार को पिछले साल दिसंबर में दायर आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनीं। कोर्ट ने कहा कि इंस्पेक्टर श्योराम ने बताया कि इस मामले में दुर्घटना बीएमडब्ल्यू चालक गगनप्रीत मक्कड़ की गलती के कारण हुई और वह जानबूझकर घायल अधिकारी को दूर के अस्पताल ले गई थी। इस वजह से उस पर बीएनएस की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) के साथ-साथ धारा 281 (तेज गति से वाहन चलाना), 125 बी (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य)...