लखनऊ, फरवरी 1 -- प्लाट दिलाने और निवेश के नाम पर 100 से अधिक लोगों से करोड़ों की ठगी करने के आरोपित व जानकीपुरम के रहने वाले गैंगस्टर शिवेंद्र सिंह चौहान की 34.34 लाख की संपत्ति कुर्क की गई जाएगी। संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध बबलू कुमार की कोर्ट से शनिवार को यह आदेश जारी किया गया। पुलिस कमिश्नरेट के संयुक्त निदेशक अभियोजन अवधेश कुमार सिंह के मुताबिक यूपी गैंगस्टर एवं समाज विरोध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत यह आदेश पारित किया गया है। शिवेंद्र सिंह चौहान मूल रूप से उन्नाव जनपद के रामपुरी सिविल लाइन, पोस्ट आफिस के पास का रहने वाला है। कई साल से जानकीपुरम की जानकी विहार कालोनी में रहता था। उसने यह संपत्ति अपराध से अर्जित की है। यहां उसने जीआईडी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से कंपनी खोल रखी थी। कंपनी का डायरेक्टर बनकर बैठा था और लोगों को...
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