मधुबनी, फरवरी 21 -- मधुबनी, निज संवाददाता। जिला मुख्यालय के अधिकतर कार्यालयों में आरटीआई अधिनियम को लेकर कर्मी व पदाधिकारी उदासीन हैं। मुख्यालय स्तरीय कार्यालयों में लोक सूचना पदाधिकारी व संबंधित जानकारी डिस्प्ले नहीं किया गया है। यहां के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में सूचना का अधिकार (आरटीआई) से संबंधित सूचना पट्ट नदारद हैं, जिससे आवेदकों को सूचना प्राप्त करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रत्येक सरकारी कार्यालय में लोकसूचना अधिकारी (पीआईओ) का नाम, संपर्क विवरण और आरटीआई से संबंधित जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य है, लेकिन अधिकतर दफ्तर इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। इससे बेहतर स्थिति अनुमंडल, प्रखंड व अंचल कार्यालय की है। आवेदन देने के लिए भटक रहे हैं लोग:आरटीआई कार्यकर्ताओं और वकीलों का क...