सहारनपुर, जनवरी 14 -- 100 दिनी "बाल विवाह मुक्त भारत" जागरूकता कार्यक्रम के तहत बुधवार को सोफिया इंटर कॉलेज कोर्ट रोड पर कार्यक्रम हुआ जिसमें हब फॉर इम्पारमेंट ऑफ वूमेन से रूपा हरित ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्राविधानों के तहत बाल विवाह पूर्णतया प्रतिबन्धित होने तथा दोषी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही का प्राविधान किया गया है। रूपा हरित द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर, महिला पुलिस हेल्प लाइन, पुलिस हेल्प लाइन आदि योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ दिलायी गयी। विजय आनन्द द्वारा बाल विवाह रोकथाम के विषय में चाइल्ड हेल्पलाइन नं 1098 तथा सखी-वन स्टॉप सेंटर द्वार...