नई दिल्ली, जुलाई 28 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा से पूछा कि जांच प्रक्रिया में शामिल होने के बाद वह आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट को चुनौती कैसे दे सकते हैं? शीर्ष अदालत ने जस्टिस वर्मा से यह भी सवाल किया कि यदि उनका मानना है कि समिति को जांच का अधिकार नहीं है, तो उन्होंने इसे पहले चुनौती क्यों नहीं दी, रिपोर्ट का इंतजार क्यों किया? जस्टिस दीपांकर दत्ता और ए.जी. मसीह की पीठ ने जस्टिस वर्मा की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान यह सवाल किया। जस्टिस वर्मा ने दिल्ली स्थित आवास के स्टोर रूम से बरामद नकदी मामले में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट को चुनौती दी है। रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराते हुए उन्हें पद से हटाने की सिफारिश की है। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवा...