नई दिल्ली, जुलाई 28 -- प्रभात कुमार नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा से पूछा कि 'जांच प्रक्रिया में शामिल होने के बाद वह आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट को चुनौती कैसे दे सकते हैं? शीर्ष अदालत ने जस्टिस वर्मा से यह भी सवाल किया कि यदि उनका मानना है कि आंतरिक जांच समिति को इस मामले की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है, तो उन्होंने समिति की रिपोर्ट आने का इंतजार क्यों किया? इसे पहले चुनौती क्यों नहीं दी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और एजी मसीह की पीठ ने जस्टिस वर्मा की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान यह सवाल किया। जस्टिस वर्मा ने दिल्ली स्थित सरकारी आवास में लगी आग बुझाने के दौरान स्टोर रूम से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के लिए देश के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना द्व...