पटना, जून 2 -- पटना जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने चिकित्सकीय जांच रिपोर्ट में लापरवाही के लिए महिला मरीज को 15 लाख रुपये मुआवजा का भुगतान करने का आदेश मोकामा के एक अस्पताल को दिया है। आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्रा और सदस्य रजनीश कुमार ने यह फैसला दिया है। एक महिला मरीज पूनम देवी ने उपभोक्ता कोर्ट में इलाज व चिकित्सकीय जांच में लापरवाही के लिए मोकामा के एक अस्पताल के खिलाफ 2009 में मुकदमा किया था। शिकायतकर्ता ने दायर मुकदमा में आरोप लगाया था कि मेडिकल जांच में अस्पताल की ओर से पेट में एक बच्चा होने की रिपोर्ट दी गई थी, जबकि पेट में जुड़वा बच्चे थे और दोनों बच्चा का जन्म ऑपरेशन से हुआ। मुकदमे की सुनवाई के बाद उपभोक्ता कोर्ट ने फैसला दिया है। जिला उपभोक्ता कोर्ट ने प्रतिवादी हॉस्पिटल को 15 लाख रुपये 9 प्रतिशत ब्याज की दर से शिकायतकर...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.