नई दिल्ली, जून 10 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा अदालत ने कथित रूप से अवैध बटनदार चाकू रखने के मामले में गिरफ्तार आरोपी को बरी कर दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास संघमित्रा की अदालत ने कहा कि जांच में खामियां हैं व अभियोजन पक्ष आरोपी की दोषसिद्धि को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। मामला तीन दिसंबर 2022 का है। जब रात 12 बजकर 50 मिनट पर स्वामी दयानंद अस्पताल (गेट नंबर एक और दो के बीच) के पास आरोपी हेमंत को एक बटनदार चाकू के साथ पकड़ा गया था। चाकू रखने के लिए उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था। इस पर हेमंत के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज हुआ। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जांच अधिकारी ने जांच शुरू की और आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत ने 23 मार्च 2024 को उस पर आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत आरोप तय किए। सुनव...
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