मुजफ्फरपुर, जुलाई 9 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। मारपीट के मामले की जांच में फर्जी गवाहों के गवाही करने के आरोप के संबंध में जांच प्रतिवेदन नहीं सौंपने पर सीजेएम कोर्ट ने नगर थानाध्यक्ष से जवाब-तलब किया है। यह आरोप चंदवारा के रजी हसन ने नगर थाना के दारोगा विमल कुमार सिन्हा व राजेंद्र प्रसाद यादव पर लगाया था। उसने आरोप लगाया था कि उसके विरुद्ध मई 2023 में मारपीट व जानलेवा हमले के आरोप में नगर थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसकी जांच नगर थाना के दारोगा विमल व राजेंद्र को सौंपी गई थी। दारोगा विमल अनुसंधान के क्रम में केस डायरी में इम्तेयाज अंसारी, मो. जलाल, मो. जाकिर व इकबाल अहमद को गवाह अंकित किया। इन सभी का पता कुर्बान रोड चंदवारा बताया गया। रजी हसन ने आरोप लगाया है कि ये सभी गवाह कुर्बान रोड चंदवारा के नहीं है। आईओ ने फर्जी गवाहों का बयान दर्ज...
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