नई दिल्ली, दिसम्बर 24 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने जांच के दौरान गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी करने पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि जांच के दौरान एनबीडब्ल्यू तभी जारी किए जा सकते हैं, जब कानून में तय की गई शर्तें पूरी हों। कोर्ट ने ब्रिटेन में रहने वाले कारोबारी सचिन देव दुग्गल के खिलाफ जारी एनबीडब्ल्यू को रद्द कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 73 के तहत एनबीडब्ल्यू जारी करने की शर्तें अनिवार्य हैं और इनमें किसी तरह की ढील नहीं दी जा सकती। यह मामला ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत जारी समन से जुड़ा है। ईडी ने जांच के दौरान सचिन दुग्गल को समन भेजा था। ईडी का आरोप था कि समन का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद दिल्ली की विशेष अदालत से उनके खिलाफ एनबी...