नई दिल्ली, सितम्बर 10 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त नीरज कुमार के खिलाफ दो दशक पुराने एक मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि जांच करने वालों की भी जांच होनी चाहिए। पूर्व आयुक्त पर दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने और आपराधिक धमकी देने के आरोप है। न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने कहा कि अब समय आ गया है कि जांच करने वालों की भी कभी-कभी जांच की जानी चाहिए, ताकि आम जनता का व्यवस्था में विश्वास बना रहे। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए पीठ ने निर्देश दिया कि दिल्ली पुलिस का विशेष प्रकोष्ठ मामले की जांच करे। उसने स्पष्ट किया कि जांच सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) स्तर से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि यह अपराध वर्ष 2000 में होने का आरोप लग...